रिफंड नहीं मिला समाधान: प्रत्येक करदाता को भुगतान के बाद अपने आयकर रिफंड का इंतजार रहता है। आयकर विभाग भी रिटर्न फाइलिंग के बाद कर रिंफ्ड इनिशियेट टैक्स रिफंड की दिक्कत शुरू कर देता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि करदाता को निश्चित समय सीमा तक जाने के बाद भी ऋण प्राप्त नहीं होता है। आयकर रिफंड स्थितिअगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो आप पैनिक हो सकते हैं। आम तौर पर भारतीय राजस्व सेवा पर लगभग 21 वर्किंग डेज के बाद करदाताओं को उनके खाते में भेजे गए शेयर हैं, लेकिन यदि करदाता को तय समय तक आधार प्राप्त नहीं हुआ है तो करदाता पैनिक जा सकते हैं, तब आप रिफंड नहीं मिला समाधान अज्ञात हैं। ऐसे में करदाता को बांड भरने से संबंधित सारी आवश्यक जानकारी जैसे आयकर रिफंड स्थिति आदि उपलब्ध है, भारतीय राजस्व सेवा ने अलग-अलग पोर्टल पोर्टफोलियो शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से करदाता बांड में देरी होने पर आईटीआर विभाग से आयकर विभाग से शिकायत कर सकते हैं। रिफंड स्टेटस देख सकते हैं, रिफंड नहीं मिला समाधान पा सकते हैं, नोएडा और की सुविधा भी उठा सकते हैं।
रिफंड नहीं मिला समाधान
आज के इस लेख में हम आपको बांड में देरी होने पर किस प्रकार का रिफंड नहीं मिला समाधान बताएंगे प्राप्त करने के लिए इसके बारे में दार्शनिक रूप से बताए गए हैं।
ऐसे कई कारण होते हैं जब इनकम टैक्स रिफंड मीटिंग में देरी हो जाती है कई बार करदाताओं की तरफ से की जाती है छोटी-छोटी गलतियां होती हैं कई बार इनकम टैक्स रिटर्न विभाग की तरफ से कार्यशीलता में त्रुटि भी हो सकती है। कई बार आईटीआर फॉर्म में त्रुटियां होती हैं, कई बार आईटीआर फॉर्म में गड़बड़ी होती है, कई बार आईटीआर फॉर्म में गड़बड़ी होती है, ऐसे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपका सप्लीमेंट मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में आप इस लेख के माध्यम से किस प्रकार अपनी आईटीआर रिफंड समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो रिफंड नहीं मिलने की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। करना है तो किस प्रकार की शिकायत करें इसके पूर्ण स्टेप स्टॉप वाले हैं।
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आईटीआर रिफंड नहीं मिला समाधान: फ़्रैंचाइज़ी समाधान
सबसे पहले जानें
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और आपको अब तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल जांच करनी होगी। आम तौर पर आईटीआर विभाग आपको ईमेल के माध्यम से अपॉइंटमेंट के बारे में सूचित करता है, जिसके लिए आपकी ईमेल जांच बेहद जरूरी है। इसके बाद आप फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी अपनी समस्या का पता लगा सकते हैं। आम तौर पर आयकर विभाग देर से रिफंड होने की वजह से ईमेल कर देता है जिसमें कई बार आपके द्वारा सुधार के दस्तावेज बताए जाते हैं या आपके द्वारा बताए गए गलत विवरण के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ऐसे में आपके लिए आयकर विभाग द्वारा मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, इसके लिए आपको सुधार रिटर्न रिटर्न भरना होता है।
रिफंड पुनः जारी करने के लिए आवेदन करें
यदि आपको अब तक मुद्रांकन पोर्टफोलियो नहीं मिला है तो आप फॉलोइंग स्टेप फॉलोअप कर ऋणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं
- सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
- ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आपको माय अकाउंट के मेन्यू पर क्लिक करना होगा।
- अकाउंट खोलने के बाद आपको मेनू पर क्लिक करना होगा – इसके बाद आपको आईटीआर सर्विसेज लिंक पर क्लिक करना होगा।
- रिक्वेस्ट के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट टाइप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- रिक्वेस्ट टाइप के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको रिफंड दोबारा जारी करने के लिए पद पर क्लिक करना होगा।
- इस नामांकन पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पंजीकरण में आवश्यक जानकारी भरनी होगी जैसे कि आपका रिटर्न का प्रकार, पैन नंबर, एसेंमेंट वर्ष, संदर्भ संख्या, रिफंड की विफलता का कारण और प्रतिक्रिया।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी के माध्यम से पुनः दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आपकी जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- इसके बाद आपके पास बैंक खाते होंगे जहां आपको परमिट मिलेगा।
- बैंक खाते के लिए आपको जारी किए गए विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपको एक ऑफर बॉक्स दिखाई देगा जहां आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा ओटीपी स्टॉक होने के बाद आपको एक सफलता संदेश मिलता है जहां आपको स्टॉक को पुनः जारी करने का आग्रह करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से रिफंड पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिफंड न मिलने की शिकायत दर्ज करें
निवेश परिसंपत्ति नहीं मिलने की याचिका किस प्रकार दर्ज करें
यदि आपने आईटीआर रिफंड री-इश्यू के लिए फॉर्म भर दिया है और सभी जमा दस्तावेज क्रॉस चेक करने के लिए विभाग द्वारा अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए गए हैं और उसके बाद भी यदि आपने अब तक आयकर विभाग द्वारा संपर्क नहीं किया है। तो आप भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
फ़्रांइडी न मिलने की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना होगा
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स फाइलिंग के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपको पोर्टल पर जानकारी और शिकायत दर्ज करने के बॉक्स पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको बॉक्स बॉक्स और कैप्चा कोड भरना होगा।
- इसके बाद पूछताछ सबमिट करनी होगी और अपना रजिस्टर ईमेल आईडी, सेल फोन उपलब्ध नंबर देना होगा।
- इसके बाद आपको एक टिकट नंबर उपलब्ध होगा।
- टिकट नंबर आपके शिकायत विभाग तक पहुंच जाएगा और इस टिकट नंबर के माध्यम से आप अपनी शिकायत की स्थिति भी वेबसाइट से देख सकते हैं।
आयकर रिफंड हेल्पलाइन (आयकर रिफंड हेल्पलाइन)
यदि आप आयकर विभाग को नामांकन के माध्यम से कॉल करके शिकायत दर्ज करना चाहते हैं या समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित नामांकन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
080466 052 00
1800 1034455
आप इस मोबाइल फोन पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कॉल कर सकते हैं।
निष्कर्ष: रिफंड नहीं मिला समाधान
इस प्रकार आप इस लेख के माध्यम से आयकर विभाग में स्टॉक में होने वाली देरी की शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ आप भी कर सकते हैं निवेदन।