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30 जून के बाद निष्क्रिय पैन से ऐसे होगा आधार लिंक, जल्दी करें नइ प्रक्रिया

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सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने की आखिरी तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की थी। जितने लोगों ने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है उसे लिंक करवाने के लिए एक नई प्रक्रिया जारी की गई है।

30 जून के बाद अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते है। किसी भी प्रकार की वित्तीय गतिविधि में आपको परेशानी ना हो इसके लिए सरकार ने एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नई प्रक्रिया जारी की है। नीचे बताए गए दिशा-निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करते हुए आप अपने पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय कर सकते हैं।

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Pan Aadhar Link

पैन के निष्क्रिय हो जाने से क्या होगा?

सरकार ने यह ऐलान किया था कि 30 जून के बाद अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। मगर यह जानना जरूरी है कि ऐसा होने पर आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है – 

  • पैन के निष्क्रीय होते ही आप अपना इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे।
  • अगर आपने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया है तो आपका लोन रुक जाएगा।
  • आप अपना बैंक में नया अकाउंट शुरू नहीं कर सकते हैं आपका करंट अकाउंट भी बंद हो सकता है।
  • किसी भी प्रकार का स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।
  • पैन कार्ड के निष्क्रिय होते ही आप दो लाख से अधिक का खर्च नहीं कर पाएंगे।

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निष्क्रिय Pan Card को Aadhar card से कैसे लिंक करे

अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया है और उसे आप दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इसके लिए आपको नीचे बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा – 

  • सबसे पहले आपको Income Tax की आधिकारिक वेबसाइ पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपको होम पेज पर आधार पैन लिंक करने का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करना है।

Link Aadhar Pan

  • अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर और पैन कार्ड लिखना है।

Link Pan Card And Aadhar Card

  • अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक पर आपको क्लिक करना है। 
  • उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको हजार रुपए का जुर्माना किसी भी ऑनलाइन तरीके से जमा करना है।
  • इसके बाद आपको 30 दिन का इंतजार कर रहा है आपका पैन कार्ड दोबारा शुरू हो जाएगा।

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अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए लगेगा जुर्माना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी यूज़र का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते है। तो इसके लिए आप हजार रुपए जुर्माना देकर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते है। बोर्ड ने कहा है कि ₹1000 जुर्माना देकर आधार और पैन कार्ड लिंक करने का अनुरोध करने पर निष्क्रिय हुए पैन को दोबारा शुरू किया जा सकता है।

ध्यान रहे आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए केवल पैन कार्ड की अधिकारिक वेबसाइट एनएसडीएल का इस्तेमाल करना है। वेबसाइट पर आप किसी भी ऑनलाइन तरीके से अपने पेमेंट का भुगतान कर सकते है।

कुछ लोगों को pan card और aadhar link करने से हमेशा के लिए छूट दिया गया है

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी हर व्यक्ति के लिए नहीं है। भारतीय आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मेघाल्या और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ अन्य राज्य के नागरिक और 80 साल या उससे अधिक के बुजुर्ग अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं।

इसके अलावा ऐसे लोग जो भारत में केवल व्यापार की दृष्टि से रहते हैं उन्हें भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तिथि से मुक्त रखा गया है। कोई n.r.i. व्यक्ति जो बहुत अधिक अन्य देश और भारत के बीच ट्रैवल करता है उसे भी इससे पूरी तरह मुक्त रखा गया है।

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निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक करवाया जाएगा और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि निष्क्रिय हुए पैन को आधार से पुनः लिंक करवाने की प्रक्रिया क्या है। अगर आपको यह लेख लाभदायक लगता है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।

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